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प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

दिनांक : 01/06/2015 -
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पी.एम.जे.जे.बी.वाई. एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर की पेशकश करती है। यह एक साल का कवर होगा, साल-दर-साल नवीकरणीय होगा। यह योजना एलआईसी और अन्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से आवश्यक मंजूरी और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ समझौता के साथ समान शर्तों पर उत्पाद की पेशकश करने के लिए तैयार की जाएगी। भाग लेने वाले बैंक अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने के लिए ऐसी किसी भी जीवन बीमा कंपनी को शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

यह कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्दिष्ट फॉर्म पर नामित व्यक्तिगत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा शामिल / भुगतान करने का विकल्प हर साल 31 मई तक दिया जाना आवश्यक है।

इस योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 31 मई को या उससे पहले विकल्प के अनुसार, एक किश्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से प्रति सदस्य 330 / –  रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम काट दिया जाएगा। 31 मई के बाद संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन वार्षिक प्रीमियम के पूर्ण भुगतान के साथ संभव होगा। वार्षिक दावों के अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी। हालांकि, चरम प्रकृति के अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों को छोड़कर, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे कि पहले तीन वर्षों में प्रीमियम का कोई ऊपर संशोधन नहीं हुआ है।

अधिक जानकारी के लिए, आप साइट पर जा सकते हैं – जन-धन से जन सुरक्षा

लाभार्थी:

सहभागी बैंको के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यन्ततगत बैंक खाता धारक

लाभ:

ककसी भी कारणवश सद्‍य की मृत्यु होने पर 2 रु. िाख देय होंगे।

आवेदन कैसे करें

आवेदन करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति नीचे दिए गए लिंक से फॉर्म डाउनलोड कर सकते है और वे इसे संबंधित बैंक को जमा कर सकते हैं।

देखें (380 KB)