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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

दिनांक : 01/06/2015 -
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पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मौत या विकलांगता के लिए आकस्मिक मौत और विकलांगता कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा, साल-दर-साल नवीकरणीय होगा। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पाद की पेशकश करने और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ जुड़ने के लिए तैयार की जाएगी। भाग लेने वाले बैंक अपने ग्राहकों के लिए इस योजना को लागू करने के लिए ऐसी कोई बीमा कंपनी संलग्न करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

बीमा कवर की अवधि एक वर्ष है, जो 01 जून से 31 मई तक होगी| इस योजना में शामिल होने/भुगतान हेतु नामित बैंक खातों से ऑटो-डेबिट करने हेतु प्रत्येक वर्ष 31 मई तक निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे | विनिद्रिष्ट शर्तो के तहत पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की अदायगी पर बाद में योजना में शामिल होना संभव होगा| हांलाकि, आवेदक अपने नामांकन/खाते से ऑटो-डेबिट हेतु अपना अनिश्चितकाल/लम्बे समय के लिए विकल्प प्रस्तुत क्र सकता है, जो विगत अनुभव के आधार पर संशोधित शर्तो के साथ योजना के जरी रहने के तहत होगा | ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने किसी भी स्तर पर योजना को छोड़ा हो, वो भविष्य में एस प्रणाली के तहत योजना में पुन: शामिल हो सकते है | प्रत्येक वर्ष उपर्युक्त वर्ग के नये सदस्य अथवा वर्तमान में ऐसे पात्र व्यक्ति जो इस योजना में पहले शामिल नहीं थे, वे भी भविष्य में योजना के जरी रहने पर शामिल हो सकते है |

प्रति सदस्य 12 / – प्रति वर्ष। इस योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून से पहले या उससे पहले एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से प्रीमियम काट दिया जाएगा। हालांकि, जिन मामलों में 1 जून के बाद ऑटो डेबिट होता है, कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा।

दिए गए अनुसार: ए) मृत्यु रु. 2 लाख, बी) दोनों आंखों के कुल और अपरिवर्तनीय नुकसान या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि में कमी और हाथ या पैर के उपयोग की हानि रु. 2 लाख, सी) एक आंख की दृष्टि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि की कुल और अप्राप्य हानि रु. 1 लाख

अधिक जानकारी के लिए, आप साइट पर जा सकते हैं – जन-धन से जन सुरक्षा

लाभार्थी:

भाग लेने वाले बैंकों में 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तिगत बैंक खाता धारक

लाभ:

दिए गए अनुसार: ए) मृत्यु रु. 2 लाख, बी) दोनों आंखों के कुल और अपरिवर्तनीय नुकसान या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि में कमी और हाथ या पैर के उपयोग की हानि रु. 2 लाख, सी) एक आंख की दृष्टि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि की कुल और अप्राप्य हानि रु. 1 लाख

आवेदन कैसे करें

आवेदन करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति नीचे दिए गए लिंक से फॉर्म डाउनलोड कर सकते है और वे इसे संबंधित बैंक को जमा कर सकते हैं।

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