अटल पेंशन योजना
भारत सरकार ने सभी भारतियों, विशेष रूप से गरीबो, कम सुविधा प्राप्त लोगो और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सार्वभौमिक समाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के बारे में २०१५-१६ की बजट घोषणा के अनुसार में 1 जून २०१५ से अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) नामक एक पेंशन योजना शुरू की है| ए.पी.वाई. को राष्ट्रिय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत बनावट के अधीन पेंशन निधी विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) के द्वारा अभिशासित किया जा रहा है|
ए.पी.वाई. स्वैच्छिक अवधिक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत अभिदाता को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :-
- ए.पी.वाई. के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता ६० वर्ष की आयु की पश्चात, मृत्यु होने तक प्रतिमाह १००० रू या प्रतिमाह २००० रु या प्रतिमाह ३००० या प्रतिमाह ४००० रू या प्रतिमाह ५००० रू का सरकार द्वारा गारंटीयुक्त न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेगा |
- अभिदाता की मृत्यु के पश्चात, अभिदाता के पति/पत्नी उनकी मृत्यु होने के समय अभिदाता द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन के समान राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे |
- अभिदाता एवं पति/पत्नी दोनों की मृत्यु के पश्चात, अभिदाता का नामित, अभिदाता के ६० वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि को प्राप्त करने का अधिकारी होगा |
एपीवाई के तहत मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक निर्धारित योगदान
अधिक जानकारी के लिए, आप साइट पर जा सकते हैं – जन-धन से जन सुरक्षा
लाभार्थी:
एपीवाई भारत के उन सभी नागरिकों के लिए खुला है जिनके पास बचत बैंक खाता है और 18-40 साल के बीच जुड़ने की उम्र है
लाभ:
ए.पी.वाई. के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता ६० वर्ष की आयु की पश्चात, मृत्यु होने तक प्रतिमाह १००० रू या प्रतिमाह २००० रु या प्रतिमाह ३००० या प्रतिमाह ४००० रू या प्रतिमाह ५००० रू का सरकार द्वारा गारंटीयुक्त न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेगा |
आवेदन कैसे करें
आवेदन करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति नीचे दिए गए लिंक से फॉर्म डाउनलोड कर सकते है और वे इसे संबंधित बैंक को जमा कर सकते हैं।
देखें (52 KB)